फतेह लाइव, रिपोर्टर.
जमशेदपुर कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान साक्ष्याभाव का लाभ गांजा प्रकरण में आरोपित मोहम्मद नौशाद को मिला और उसे रिहा कर दिया गया। मामला 10 मई 2015 का है। जब थाना प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद ने गुप्त सूचना के आधार पर कदमा के थाना प्रभारी राजेश प्रकाश सिन्हा के साथ टीम बनाकर रोड नंबर 14 स्थित मोहम्मद नौशाद पेसर मो कयूम के घर पर छापामारी की। प्लास्टिक के दो बोरे में क्रमशः 42 और 36 किलो तथा पॉलिथीन में रखा पांच किलो, कुल 83 किलो गांजा बरामद हुआ।
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मानगो पुलिस ने 30 जून 2015 को एनडीपीएस की धारा 22 सी/ 25 के तहत आरोप पत्र अदालत में समर्पित किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ( विशेष न्यायालय) में एनडीपीएस 02/2015 कांड संख्या 179/2015 में हुए विचारण में अभियोजन की ओर से छह गवाही हुई। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता (पूर्व लोक अभियोजक) सुशील कुमार जायसवाल ने बहस की। अभियोजन आरोप साबित नहीं कर सका और साक्ष्याभाव में न्यायालय ने मो. नौशाद को रिहा कर दिया।