- पाँच दिनों के भीतर नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश, देरी करने पर होगी जांच
फतेह लाइव, रिपोर्टर
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा में आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए बच्चों के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए गए थे. इन आवेदनों का चयन रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से 06 मई 2025 को जिला समाहरणालय के सभागार में किया गया, जिसमें कमजोर वर्ग और अभिवंचित समूह के कुल 1303 बच्चों का चयन किया गया. चयनित बच्चों की सूची आवेदन संख्या सहित एनआईसी पोर्टल और आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिससे अभिभावक आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
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आरक्षित सीटों पर नामांकन में देरी करने वाले विद्यालयों पर होगी जांच
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सभी निजी विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे पाँच दिनों के भीतर आरक्षित सीटों पर नामांकन सुनिश्चित करें. नामांकन में देरी करने वाले विद्यालयों की जांच जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा कराई जाएगी. अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी आवेदन संख्या और संपर्क संख्या को लिंक पर अंकित कर अपना नामांकन स्टेटस चेक करें.
संबंधित लिंक हैं: RTE East Singhbhum और NIC Jamshedpur