डालसा सचिव के निर्देश पर विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया
फतेह लाइव, रिपोर्टर.
जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर के सचिव राजेंद्र प्रसाद के निर्देश पर पोटका प्रखंड अंतर्गत पोटका पंचायत के टांगरसाई गांव में बच्चों के साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस बुधवार को मनाया गया. इस दौरान बच्चों को बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूक किया गया. किसी भी बच्चे को बाल मजदूरी कराना एक कानूनन अपराध है. इस बात की जानकारी दी गई. अगर कोई बच्चा किसी कपड़ा दुकान, होटल, ढाबा आदि जगह पर काम करता है तो ये बाल मजदूरी के श्रेणी में आएगा.
बाल मजदूरी कराने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें तीन माह से लेकर एक साल तक कारावास और दस हजार से लेकर बीस हजार रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है. बच्चों को पड़ने के उम्र में काम कराना अनुचित है. बच्चे अपने पढ़ाई के समय को छोड़ कर रिक्त समय में अपने मां बाप का कोई भी व्यवसाय आदि में हाथ बंटा सकता है. बेसर्त वो व्यवसाय किसी मादक पदार्थों का न हो।
संविधान के द्वारा हमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के हर बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत नि:शुल्क पड़ने का अधिकार दिया गया है. आइए हम सब मिलकर सभी बच्चों और उनके माता पिता को जागरूक करें. शिक्षा के महत्व को बताएं. इस कार्यक्रम के तहत बच्चों के साथ हाथ में तख्ती लिए जागरूकता रैली भी निकाली गई. आज के कार्यक्रम में पी एल वी चयन कुमार मंडल, डोबो चाकिया, छाकू माझी आदि मौजूद थे.