फतेह लाइव, रिपोर्टर

शहर के बिष्टुपुर तलवार बिल्डिंग के पास स्थित गोलचक्कर, सोनारी एयर पोर्ट गोलचक्कर और कदमा बीएच एरिया रोड नंबर 19 ननका पान दुकान के पास गोलचक्कर पर धारा 163 के तहत रविवार की सुबह से अगले आदेश तक के लिये निषेधाज्ञा लागू किया गया है. साथ ही दोनों जगहों पर दंडाधिकारी के साथ फोर्स की तैनाती की गई है. वज्र वाहन भी तैनात किया गया है. धालभूम एसडीओ शताब्दी मजूमदार ने इसे लेकर आदेश जारी किया है जिला प्रशासन ने य़ह फैसला बिरसा सेना द्वारा बिष्टुपुर गोलचक्कर पर 26 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा लगाने की घोषणा के बाद लिया है. जिला प्रशासन के निर्देश के तहत इस दौरान गोलचक्कर के 100 मीटर के दायरे में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के उक्त स्थल पर कोई नहीं जा सकता है.

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क्या कहा शहीद स्मारक समिति के सदस्य जयनारायण मुंडा ने

झारखंड छात्र मोर्चा के पूर्व कोल्हान प्रभारी सह शहीद स्मारक समिति के सदस्य जयनारायण मुंडा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि “जिला प्रशासन द्वारा धारा 163(144) बिष्टुपुर तलवार बिल्डिंग के समीप स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा गोलचक्कर तथा सोनारी एरोड्रम के समीप स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा गोलचक्कर में लगा दिया गया. लेकिन किस आधार पर? यह झारखंड के आदिवासियों को और मूलवासीयों को पता नहीं है. झारखंडी जनता जान ले की पहले जो धारा – 144 था उसे बदल कर धारा -163 कर दिया गया. यानी उक्त स्थान पर धारा 144 लग गया. कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना उक्त स्थान पर नहीं जा सकता. लेकिन झारखंडवासियों ने क्या गलती किया था कि ऐसा घिनौना धारा का इस्तेमाल किया गया? इसका एक ही रास्ता है. जिला प्रशासन, टाटा स्टील प्रबंधन तथा आदिवासी बुद्धिजीवियों की जल्द एक आवश्यक बैठक बुलाकर निराकरण निकाला जाए अन्यथा झारखंड के आदिवासियों और मूलवासीयों द्वारा उनके भावनाओं को चोट पहुंचाने के आरोप में झारखंड के सभी थानों में केस दर्ज कर धारा 166 के तहत कानूनी कार्रवाई करने की मांग किया जाए.

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