विपक्षियों द्वारा भ्रामक जानकारी देकर जनता को गुमराह करने का काम किया: केएम सिंह

फतेह लाइव, रिपोर्टर.

जमशेदपुर की गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी, साकची के प्रधान सरदार निशान सिंह ने कहा कि सत्य की और साकची गुरुद्वारा साहिब के सविंधान को मानने वालो की जीत हुई है और वे साकची गुरुद्वारा के मुख्य सेवादार के रूप में बरकरार रहेंगे।

बुधवार को साकची के प्रधान सरदार निशान सिंह और जमशेदपुर कोर्ट के वरीय अधिवक्ता केएम सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर मामले को साफ़ किया बताया की विपक्षियों द्वारा भ्रामक जानकारी देकर केवल जनता को गुमराह किया गया है जबकि यह सत्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहीं नहीं कहा कि फ्रेश चुनाव कराये जाएँ, जबकि विपक्षियों द्वारा फ्रेश चुनाव कराए जाने की भ्रांति फैलायी गई।

केएम सिंह ने साफ़ तौर पर कहा कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने साकची, जमशेदपुर स्थित गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव संबंधी विवाद को लेकर दायर रिट याचिका पर न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकलपीठ ने इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिवादी द्वारा दायर प्रतिहलफनामे (दिनांक 08.07.2025) के परिशिष्ट-बी का संदर्भ देते हुए पाया गया कि उक्त कार्यवाही पहले ही समाप्त हो चुकी है। चूंकि चुनाव पहले ही संपन्न हो चुके हैं, इसलिए इस रिट याचिका में विचारणीय कोई शेष मुद्दा नहीं रह गया है।

अदालत ने कहा, “यदि कोई व्यक्ति चुनाव से असंतुष्ट है, तो वह विधि के अनुसार उपयुक्त सिविल न्यायालय का रुख कर सकता है।”उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद पूरे विवाद का इसका पटाक्षेप हो गया है जहां सरदार निशान सिंह प्रधान के रूप में बरकरार रहेंगे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी, साकची की ओर से उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता आयुष आदित्य, प्रवीण शंकर दयाल, मनीष कुमार, कृष्ण मुरारी सिंह और अविनाश प्रखर ने पैरवी की।

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