फतेह लाइव, रिपोर्टर. 

जमशेदपुर के सिदगोड़ा थाना कांड संख्या 46/2025 में न्यायिक हिरासत में बंद शिल्पा रॉय को गुरुवार को एडीजे–3 की अदालत से जमानत मिल गई। जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निर्धारित शर्तों के साथ राहत प्रदान की। शिल्पा रॉय की ओर से अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी ने प्रभावी बहस करते हुए जमानत का अनुरोध किया।

मामला कथित रूप से व्यवसाय में निवेश के नाम पर लगभग 59 लाख रुपये लिए जाने से संबंधित है, जिसकी प्राथमिकी पी. मुरलीराव द्वारा सिदगोड़ा थाना में दर्ज कराई गई थी। सिदगोड़ा थाना पुलिस ने 7 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर 8 दिसंबर 2025 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में थीं। अदालत के आदेश के बाद जमानत की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है तथा मामले की आगे सुनवाई जारी रहेगी।

Share.
© 2026 (ਫਤਿਹ ਲਾਈਵ) FatehLive.com. Designed by Forever Infotech.
Exit mobile version