फतेह लाइव, रिपोर्टर.
गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने राष्ट्रीय राजमार्ग 33 जाम के एक मुकदमे में किसी भी अभियुक्त को दोषी नहीं पाया.
इस मामले में कालटू चक्रवर्ती, शमशाद खान, मो. सत्तार, मो. जलील, मो. मुशीर, मो.हारुन, मुजफ्फर हुसैन, दयानिधि गिरि आदि अभियुक्त थे. इन सभी लोगों पर आईपीसी के धारा 143, धारा 342, धारा 427, धारा 353 के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया था. गुरुवार को अदालत ने सभी को दोष मुक्त पाते हुए सभी को बाइज्जत बरी कर दिया.
इस मौके पर सनत कालटू चक्रवर्ती ने कहा कि हमने जनहित में सड़क जाम किया था, जिसमें जो पीड़ित था. उनको मुआवज़ा भी मिला है. जनहित का मुद्दा था, जनता के समस्या के समाधान के लिए हमने ये कदम उठाया था. हम इस फैसले का स्वागत करते हैं. सभी ने फैसले पर ख़ुशी व्यक्त किया.