- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया
फतेह लाइव, रिपोर्टर


गिरिडीह जिले में खाद्य कारोबारियों के लिए एफएसएसएई लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के उद्देश्य से 26 और 27 मार्च 2024 को दो दिवसीय कैम्प का आयोजन किया गया. यह कैम्प सदर अस्पताल के कैंपस में आयोजित किया गया, जहां पहले दिन कुल 55 आवेदन प्राप्त हुए. इन आवेदन में से 35 योग्य खाद्य कारोबारियों को मौके पर ही लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निर्गत किए गए. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत, किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार को चलाने के लिए लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. 12 लाख से कम वार्षिक रिटर्न वाले कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य है, जबकि 12 लाख से अधिक रिटर्न वाले कारोबारियों को लाइसेंस की आवश्यकता होती है.
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हॉकर और स्ट्रीट फूड वेंडरों को निशुल्क रजिस्ट्रेशन
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. पवन कुमार ने बताया कि यह कैम्प अगले दिन भी सुबह 11 बजे से 3 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें खाद्य कारोबारी आवेदन जमा कर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं. विशेष रूप से हॉकर और स्ट्रीट फूड वेंडरों को निशुल्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया. यह अभियान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कारोबारियों को आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने में मदद करेगा.