- केंद्रीय कारागार में बंदियों के लिए कानूनी जागरूकता एवं स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित
- पारा लीगल वालंटियर्स की भूमिका से बंदियों को मिल रही बेहतर सहायता
- लीगल एड डिफेंस काउंसिल की सहायता से बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता
फतेह लाइव, रिपोर्टर
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह की ओर से केंद्रीय कारागार गिरिडीह में 15 जून 2025 को जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम एवं बंदियों का मेडिकल हेल्थ चेकअप आयोजित किया गया. माननीय झालसा, रांची के निर्देशानुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ. कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मार्गदर्शन में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली के फैयाज अहमद, पुरुषोत्तम कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे. इस अवसर पर बंदियों को विधिक सहायता से जुड़ी जानकारी दी गई और उनकी स्वास्थ्य जांच भी की गई.
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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फैयाज अहमद और पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा काराधीन बंदियों के लिए समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनसे उन्हें उचित विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है. उन्होंने बताया कि जेल अदालत का आयोजन प्रत्येक महीने किया जाता है. इसके साथ ही बंदियों के बीच पारा लीगल वालंटियर्स की नियुक्ति की गई है, जो उनकी समस्याओं को प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकार तक पहुंचाते हैं. इससे बंदियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित होता है.
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विधिक सेवा प्राधिकार ने यह भी बताया कि जिन बंदीगण स्वयं अपने खर्च पर अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर पाते, उनके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है, जो इन बंदियों के पक्ष में निरंतर पैरवी करते हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से बंदियों के मामलों की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाती है. इसके अलावा जेल में कार्यरत पारा लीगल वालंटियर्स को निर्देश दिया गया है कि वे आम बंदियों के बीच निरंतर जागरूकता कार्यक्रम चलाएं और उनकी कानूनी सहायता सुनिश्चित करें.
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साथ ही, मेडिकल हेल्थ चेकअप भी किया गया जिसमें डॉ. आर. पी. दास ने बंदियों की स्वास्थ्य जांच की. जेल प्रशासन एवं पीएलबी की टीम ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. जेल प्रशासन को निर्देश दिए गए कि कोई भी बंदी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित न रहे और यदि किसी को निःशुल्क अधिवक्ता की जरूरत हो तो उसका आवेदन तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजा जाए ताकि उन्हें आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान की जा सके. इस प्रकार यह कार्यक्रम कानूनी जागरूकता और स्वास्थ्य दोनों के क्षेत्र में कारागार बंदियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ.