- अग्नि सुरक्षा की अनुपालना के लिए बनाई गई जांच टीम, कार्रवाई के लिए किए गए निर्देश
- जिले के प्रमुख औद्योगिक स्थानों पर फायर सेफ्टी ऑडिट करने का आदेश
- आपदा राहत के भुगतान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाए गए कदम
फतेह लाइव, रिपोर्टर
बोकारो जिला समाहरणालय में 20 मई को जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष, अपर समाहर्ता, अपर नगर आयुक्त, सदर अस्पताल उपाधीक्षक, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, जिला अग्निशमन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में उपायुक्त ने जिले के विभिन्न प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में संचालित अस्पतालों, विद्यालयों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, मैरीज हॉल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर आदि में फायर सेफ्टी (अग्नि सुरक्षा) के अनुपालन को लेकर जांच करने का निर्देश दिया.
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नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश
उपायुक्त ने कहा कि जो संस्थान फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को सभी संबंधित विभागों को पत्र जारी करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्होंने जिला मुख्यालय के समीप स्थित सिविल सर्जन कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, अपर नगर आयुक्त कार्यालय चास, और कार्यपालक अभियंता फुसरो को क्षेत्रीय अस्पतालों, विद्यालयों, अपार्टमेंट्स, मैरीज हॉल, और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी नियमों की जांच सुनिश्चित करने के आदेश दिए.
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प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत की प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जाएगा
बैठक में उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि नगर निगम चास और नगर परिषद फुसरो को आमजनों के बीच फायर सेफ्टी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर और इश्तेहार लगाने की योजना बनाई जाए. इसके अलावा, उन्होंने सभी प्रमुख औद्योगिक स्थानों के लिए ऑन-साइट प्लान और फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का आदेश दिया. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित व्यक्तियों को राहत अनुदान का भुगतान अंचल कार्यालय की बजाय अब जिला नजारत शाखा से किया जाएगा.