• अपात्र राशन कार्डधारी को सरेंडर करने की अपील

फतेह लाइव, रिपोर्टर

पूर्वी सिंहभूम जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन कार्डधारियों को ई-केवाईसी कराने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया गया है। शहरी क्षेत्र के लाभुकों से यह अपील की गई है कि वे अपने पीडीएस संचालक से संपर्क कर राशन कार्ड में उल्लिखित सभी परिवार के सदस्यों का ई-केवाईसी जरूर कराएं। यदि किसी लाभुक ने ई-केवाईसी नहीं कराया, तो उसे आगे खाद्यान्न उठाने में समस्या हो सकती है। इस संदर्भ में, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री सलमान जफर खिजरी और विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी श्री राहुल जी आनंद ने राशन कार्डधारियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी ई-केवाईसी पूरा करें।

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इसके साथ ही, अपात्र राशन कार्डधारियों से कार्ड सरेंडर करने की अपील की गई है। यदि कोई अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए खाद्यान्न उठाता है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से अंत्योदय या पूर्वविक्ता राशन कार्ड प्राप्त करता है, तो उसका राशन कार्ड तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा और उसके द्वारा उठाए गए राशन की वसूली भी की जाएगी। इसके अलावा, दोषी पाए जाने पर आपराधिक कार्यवाही और विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी।

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इस संबंध में विभिन्न दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए हैं। यदि कोई अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड का गलत तरीके से उठाव करता है तो उसे भू-राजस्व के बकाए की तरह बाजार दर पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज सहित राशन की वसूली करनी होगी। इसके अलावा, यदि आरोपी किसी सरकारी या स्वायत्त निकाय में कार्यरत पाया जाता है, तो उस पर विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति ऑफलाइन राशन उठाता है, तो उसकी जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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