• उपायुक्त के निर्देश पर, 5 से 20 फरवरी तक आरटीई के तहत ऑनलाइन आवेदन करें

फतेह लाइव, रिपोर्टर

उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार, जिला अंतर्गत निजी विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस प्रक्रिया के तहत अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं. आवेदन की प्रक्रिया 5 फरवरी से 20 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन पोर्टल https://rteeastsinghbhum.com पर पूरी की जा सकती है. आरटीई के तहत नामांकन के लिए अभिवंचित समूह, कमजोर वर्ग एवं दिव्यांग बच्चों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

  1. अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र के लिए बच्चों के अभिभावक का सरकारी दस्तावेज़, जिसमें जाति का उल्लेख हो।
  2. दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल बोर्ड या चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
  3. आय प्रमाण पत्र, जो संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

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पिछले वर्ष 1504 सीटों के लिए 1384 बच्चों का नामांकन लॉटरी के माध्यम से किया गया था, जो अब तक का सबसे अधिक नामांकन है. इस वर्ष, विभाग का उद्देश्य सभी आरक्षित सीटों पर 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना है. जिला शिक्षा अधीक्षक ने सभी योग्य बच्चों के अभिभावकों से आवेदन करने की अपील की है और इस अभियान में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया है.

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