फतेह लाइव, रिपोर्टर
झालसा, रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह, अरविंद कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में 19 दिसंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर का आयोजन पुलिस विभाग के अनुसंधानकर्ताओं के साथ व्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार अरविंद कुमार पांडेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज चंद्र झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह सोनम बिश्नोई, पुलिस उपाधीक्षक नीरज कुमार सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया गया.
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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अरविंद कुमार पांडेय ने कहा कि पोक्सो एक्ट, महिलाओं पर अत्याचार, नारकोटिस ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक एक्ट पर प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर का आयोजन पुलिस विभाग के अनुसंधानकर्ताओं के लिए किया गया है. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश सभी अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रदान किया गया. दिशा निर्देशों का अनुपालन विभिन्न स्तरों पर किए जाएं ताकि वाद से संबंधित पीड़ितों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सके.
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इस प्रकार के मामलों में पुलिस पदाधिकारियों की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है. सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पुलिस पदाधिकारी इस प्रकार के मामलों में तकनीकी सत्र में विद्वान न्यायिक पदाधिकारियों एवं रिसोर्स पर्सन के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम राजेश कुमार बग्गा द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई ताकि पुलिस पदाधिकारी अनुसंधान में उपयोग कर त्वरित न्याय में सहयोग मिले. कार्यक्रम का संचालन विषय प्रवेश कराते हुए सचिव सोनम बिश्नोई के द्वारा किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 11 नव चयनित पैरा लीगल वालंटियर का चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया. जिसमें चयनीत सभी पैरा लीगल वालंटियर उपस्थित रहे.