- झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार, सीबीआई और इनकम टैक्स से मांगा जवाब
फतेह लाइव, रिपोर्टर












झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ में गुरुवार को धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो की संपत्ति की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में सरकार, सीबीआई और इनकम टैक्स से जवाब मांगा है और यह सवाल उठाया है कि क्या प्रार्थी की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को तय की है. इस मामले में पहले ईडी ने याचिका की सुनवाई योग्य नहीं होने का मुद्दा उठाया था और यह कहा था कि सांसद के खिलाफ सात प्राथमिकी दर्ज हैं, जिसके आधार पर ईडी ने 2023 में ईसीआइआर (प्राथमिकी) दर्ज किया है और जांच चल रही है.
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सांसद ढुल्लू महतो की संपत्ति जांच को लेकर हाईकोर्ट ने पूछे अहम सवाल
इस याचिका में सोमनाथ चटर्जी ने हाईकोर्ट में दाखिल कर सांसद ढुल्लू महतो की संपत्ति की जांच की मांग की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि सांसद ढुल्लू महतो ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है और इसकी जांच की जानी चाहिए. प्रार्थी ने इस याचिका में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और सरकार को प्रतिवादी बनाया है. ईडी की ओर से इस याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी, क्योंकि इससे पहले समान याचिका खारिज हो चुकी थी. अब, प्रार्थी ने सांसद को प्रतिवादी नहीं बनाया है, जिससे इस मामले में सुनवाई की स्थिति उत्पन्न हुई है.