फतेह लाइव, रिपोर्टर.
सरयू राय विधायक जमशेदपुर (ईस्ट) के द्वारा दिनांक 22.11.2022 को एक परिवाद पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था जिसमें अभियुक्त सूर्य मंदिर समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और भाजपा जमशेदपुर महानगर के पूर्व जिला महामंत्री राकेश सिंह को बनाया गया। सरयू राय के द्वारा दोनों के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने फेसबुक में “इनके विरुद्ध यह लिखा गया था कि खाद्य आपूर्ति विभाग में किए गए घोटाले के पैसे से बना भ्रष्टाचार का Rai’s Villa विधायक दूसरों के घरों की तस्वीर ले के उस पर जांच के लिए चिठ्ठी लिखते है अपने और अपने भतीजे के द्वारा भ्रष्टाचार के पैसों से बनाए गए करोड़ों के मकान के लिए कब चिठ्ठी लिखेंगे ।” “खाद्य आपूर्ति विभाग में झारखंड के गरीब जनता के पैसे का भ्रष्टाचार का बनाए Rai’s Villa के जांच हेतु चिठ्ठी कब लिखेंगे चच्चा”। इस बात के लिए ही सरयू राय ने न्यायालय परिवाद पत्र दाखिल किया और कहा कि इस तरह के शब्द से इनको ठेस पहुंचा ओर इनकी छवि धूमिल हुआ है।
इनलोगों के विरुद्ध न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को संज्ञान धारा 500 भारतीय दण्ड संहिता के तहत लिया गया । दिनांक 29.09.2023 को आरोप का सारांश सुनाया गया । इसके इनके द्वारा न्यायालय में कुल चार गवाह भी प्रसूत किए । गवाह समाप्त होने के बाद इस वाद में सरयू राय की ओर से सौरभ अधिवक्ता जमशेदपुर और अभियुक्त भूपेंद्र सिंह तथा राकेश सिंह की ओर से केशव प्रसाद, चाईबासा की ओर से बहस किया गया । आज दिनांक 18.01.2025 को माननीय न्यायालय के द्वारा संदेह का लाभ देते हुए भूपेंद्र सिंह ओर राकेश सिंह को परिवाद संख्या 403 / 2022 में बरी कर दिया गया।
फेसबुक अकाउंट हैक हुआ, इसलिए बरी हुए भूपेंद्र सिंह और राकेश सिंह
चाईबासा स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2022 के जमशेदपुर पश्चिमी (तब पूर्वी) के विधायक सरयू राय के मानहानि मामले में भाजपा के भूपेंद्र सिंह और राकेश सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। भूपेंद्र सिंह एवं राकेश सिंह के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी थी कि फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था.
इस संबंध में बिष्टुपुर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी. हैक अकाउंट से ही राय के विरुद्ध किसी दूसरे ने प्रतिकूल बातें लिख दी थीं. भूपेंद्र सिंह और राकेश सिंह ने स्वीकार किया था कि उन्होंने उक्त बयान नहीं दिया था. अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए दोनों को बरी किया.