• अभिभावक संघ ने आरटीई अधिनियम के उल्लंघन की शिकायत की

फतेह लाइव, रिपोर्टर

जमशेदपुर के एडीएल एस सनसाइन स्कूल पर आरोप है कि वह अपने स्कूल में नामांकित सभी बीपीएल वर्ग के बच्चों से हर साल बीपीएल आय प्रमाण पत्र, स्कूल डायरी और आईडेंटिटी कार्ड के एवज में शुल्क लेता है, जो कि पूरी तरह से आरटीई (राइट टू एजुकेशन) अधिनियम 2009 के खिलाफ है. जमशेदपुर अभिभावक संघ ने इस पर विरोध जताते हुए कहा कि आरटीई अधिनियम की धारा 13 के तहत कोई भी विद्यालय या व्यक्ति बालक को प्रवेश देते समय उससे फीस नहीं ले सकता, और ना ही उसे किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रख सकता है. वहीं, धारा 16 के अनुसार, एक बार प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में रोका नहीं जा सकता, या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता. इसके बावजूद, स्कूल प्रबंधन बीपीएल आय प्रमाण पत्र न देने पर बच्चों को सामान्य वर्ग की तरह फीस देने का दबाव बनाता है और उन्हें निष्कासन की धमकी देता है.

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अभिभावक संघ का आरोप, बीपीएल बच्चों से फीस और दस्तावेजों के नाम पर अवैध वसूली

अभिभावक संघ ने यह भी आरोप लगाया कि एडीएल एस सनसाइन स्कूल में बीपीएल वर्ग के बच्चों से स्कूल डायरी और आईडेंटिटी कार्ड के नाम पर ₹370/- शुल्क लिया जाता है, जबकि अन्य स्कूलों में ऐसा कोई शुल्क नहीं लिया जाता. अभिभावक संघ ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए मांग की है कि एडीएल एस सनसाइन स्कूल प्रबंधन को आदेश दिया जाए कि वह बीपीएल बच्चों से हर साल आय प्रमाण पत्र और अन्य शुल्क वसूलने की प्रक्रिया को रोकें. इस मुद्दे पर अभिभावक संघ ने शिक्षा विभाग से हस्तक्षेप की अपील की है, ताकि इन बच्चों के शिक्षा के अधिकार में कोई रुकावट न हो.

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