महिला पर नाबालिग के साथ उनकी बेटे की निकाह करने का शर्त पर दिया था आश्वासन
फतेह लाइव, रिपोर्टर.
नाबालिग लड़की के साथ शादीशका झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के एक मामले में आरोपी की मां की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीजे सह स्पेशल जज माननीय सिरिश दत्त त्रिपाठी की अदालत ने शुक्रवार को जमानत की मंजूरी दे दी. महिला पर आरोप था कि उनके बेटे मोहम्मद तौशिफ के साथ निकाह करवाने की शर्त पर लिखित आश्वासन दिया था. बचाव पक्ष से अधिवक्ता आर सी कर, शंकर गोप, योगराज श्रीवास्तव ने अदालत कै समक्ष पक्ष रखा थे. इस संबंध में नाबालिग का आरोप था कि मोहम्मद तौशिफ ने शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ की बार होटल में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए थे.
कुछ दिनों बाद उसे गर्भवती होने की संदेह पर डॉक्टर द्वारा जांच कराई गई थी. लेकिन तौशिफ तबतक सौदी कमाने के लिए जा चुंका था. तब जाकर दोनों पक्ष के बीच तय हुआ कि दोनों की निकाह करवा दिया जायेगा, लेकिन अब तौशिफ निकाह से इंकार कर रहे हैं. तब जाकर नाबालिग ने आजादनगर थाने में मोहम्मद तौशिफ समेत उसके माता -पिता के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी.
घाटशिला : शराब बरामदगी के मामले में टेम्पो मालिक आकाश भुइयां को मिली अग्रिम जमानत
जमशेदपुर के साकची नेहरू कॉलोनी सलैग रोड निवासी सह टेम्पो संख्या जेएच 05 डीकयू- 5864 के मालिक आकाश भुइयां की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीजे सच्चिदानंद बिरूआ की अदालत ने शुक्रवार को जमानत की मंजूरी दे दी. आरोपी आकाश की ओर से अधिवक्ता आर सी कर एवं सरोज बोदरा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी को जादूगोड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना पर बनगोड़ा काली मंदिर के पास चेकिंग के दौरान टेम्पो में जादूगोड़ा के कुदापाल से अवैध महुआ शराब लोड कर गोविंदपुर की जाते पकड़ा था. पुलिस ने टेम्पो चालक मुकेश दीप स्लैम रोड सीतारामडेरा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. मुकेश दीप के स्वीकारोक्ति बयान पर टेम्पो मालिक आकाश भुइयां व अन्य का नाम आया था.