जमशेदपुर।

जिला न्यायलय में पिछले दिनों बागबेड़ा थाना प्रभारी केके झा और अधिवक्ता के बीच हुए विवाद का मामला तूल पकड़ने लगा है. न्यायलय के अधिवक्ता थाना प्रभारी के खिलफ मुखर होने लगे हैं. इसे लेकर बुधवार को जिला बार संघ के अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा से मुलाकात कर उन्हें एक लिखित ज्ञापन सौंपा. उसकी एक प्रति तदर्थ समिति के चेयरमैन लाला अजीत कुमार अम्बष्ठ को भी दिया. उसकी प्रतिलिपि राज्य बार काउंसिल के चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन एवं राज्य बार काउंसिल के सदस्य रिंकू भगत को भी भेजा. अधिवक्ताओं ने कहा कि विगत 19 जून को बागबेड़ा थाना प्रभारी कौशलेंद्र कुमार झा एडीजे वन के न्यायालय में गवाही देने हेतु आए थे. उनसे अधिवक्ता देवेंद्र कुमार यादव एवं रोहित कुमार यादव ने उनके विरुद्ध थाना कांड संख्या 115/22 के सही रूप से अंकित नहीं होने पर पूछताछ करने हेतु जैसे ही बातचीत करने लगे.

वहां पर उपस्थित एडीजे वन के अंगरक्षक एवं अन्य पुलिस के द्वारा अधिवक्ता देवेंद्र कुमार यादव को हाथ पकड़ लिया खींच कर बाहर करने लगे. जब सभी अधिवक्ताओं ने उनका विरोध किया, तब एडीसी 1 ने भी समझाया. उसके बाद तदर्थ समिति के चेयरमैन लाला अजीत कुमार अम्बशठ की उपस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के द्वारा सुलह करा दी गई. उसके बावजूद भी कौशलेंद्र कुमार झा थाना प्रभारी बागबेड़ा ने अधिवक्ता देवेंद्र कुमार यादव एवं रोहित कुमार यादव के विरुद्ध सीतारामडेरा थाना में थाना कांड संख्या 102/23 भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342, 353, 504, 506/34 अंकित कर दोनों अधिवक्ताओं के विरुद्ध गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है. इसी से आक्रोशित सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर ज्ञापन सौंपा की कौशलेंद्र कुमार झा के द्वारा की गई इस कार्यवाही पर उचित निर्देश दिया जाये. इस प्रतिनिधिमंडल में अधिवक्ता रामचंद्र कर, संजय कुमार मिश्रा, संजय कुमार द्विवेदी, रंजन कुमार, चंदन कुमार यादव, दिनेश कुमार साहू, पीड़ित अधिवक्ता देवेंद्र कुमार यादव, रोहित कुमार यादव, अक्षय कुमार झा और उनके साथ महिला अधिवक्ता मौजूद थे. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने अधिवक्ताओं को भरोसा दिया कि पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाही करेंगे और जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे. उनके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा.

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