फतेह लाइव, रिपोर्टर.

घाटशिला के पार्षद सह भाजपा नेता करण सिंह पर कदमा में शशंक कश्यप के अपहरण व रंगदारी का मामला दर्ज कराया था। इधर, इस मामले में से गुरुवार को एडीजे 8 के पट्टीदार की अदालत ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में बचाव पक्ष की ओऱ से अधिवक्ता राजहंस तिवारी ने अदालत में पक्ष रखा था।

अधिवक्ता राजहंस तिवारी ने बताया कि भाजपा नेता करण सिंह के खिलाफ अदालत में पुलिस या अन्य गवाह साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। दूसरी ओर स्टीफन दास व राजा चौधरी भी इस मामले में बरी हो गए। अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2011 में कदमा पुलिस ने शशांक कश्यप के अपहरण व रंगदारी का केस दर्ज किया था।

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