फतेह लाइव, रिपोर्टर.
जुगसलाई थाना कांड संख्या 105/2014 संबंधित सत्र न्यायालय वाद संख्या 164/2019 मनीष सिंह एवं अन्य चार अभियुक्तों को माननीय आभास वर्मा ए डीजे 2 के न्यायालय से बड़ी कर दिया गया यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 147 148 145 144 149 323 324 307 337 338 427 306 के अंतर्गत दर्ज था अभियुक्तों की ओर से मामले में अधिवक्ता सुनील ओझा एवं अधिवक्ता आनंद झा ने परवी की.
यह मामला जुगसलाई थाना क्षेत्र में 2014 में घटित हुई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अभियुक्तों के द्वारा विसर्जन जुलूस पर लाठी, डंडा, तलवार आदि से हमला किया गया था, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे। अभियोजन पक्ष इस केस को साबित करने में असफल रहे, जिसका लाभ अभियुक्तों को मिला और सारे अभियुक्त रिहा हो गए। इस केस के सूचक आमोद दुबे और अन्य व्यक्ति थे।