फतेह लाइव, रिपोर्टर.
कदमा के डॉली साहू दहेज हत्याकांड में दोषी पति सोनू सिंह को जमशेदपुर कोर्ट ने सात साल के कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू कुमारी ने धारा 304बी के तहत दहेज हत्याकांड का दोषी पाते हुए सात साल के कारावास और 498ए के तहत दहेज प्रताड़ना का दोषी पाते हुए तीन साल के कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान जारी है. इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने पक्ष रखा था वहीं अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार ने भी बहस की थी.
अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने बताया कि 24 सितंबर 2020 को अनिल सुर पथ में डॉली साहू का शव फंदे से लटका पाया गया था. इस मामले में पुलिस ने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया था जबकि पिता अनिल साहू ने मामले में ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया था. उन्होंने बताया था कि साल 2019 में बेटी की शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे. बाद में मामले को लेकर कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज की गई जिसके बाद आरोपी पति सोनू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
अधिवक्ता ने बताया कि तीन साल से ज्यादा समय तक चले इस मामले में कई लोगों के बयान को दर्ज किया गया. गवाहों और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने सोनू को दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई है.
