WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.20 PM
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.32
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.33 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.21
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.32 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.21 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.21 P
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.56.39
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.50 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.56.40 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.57.06 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.01.52 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.01.53 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.01.53
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.06 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.20 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.45 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.46 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.46

Jamshedpur : कदमा में दुष्कर्म मामले में पीड़ित महिला की गवाही हुई, जेल से हुई हाजिर, गुरुवार को भी होगी गवाही, सीजीपीसी के पूर्व प्रधान मुखे हैं आरोपी, पढ़ें महिला ने गवाही में क्या कह दिया,,कोर्ट की एक अन्य खबर भी अंदर पढ़ें

SHARE:

फतेह लाइव, रिपोर्टर.

जमशेदपुर के कदमा थाना में मानगो गुरूद्वरा एवं सीजीपीसी के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे के द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में पीड़ित महिला ने बुधवार को एडीजे-  7 वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में गवाही दी। महिला ने एफआईआर का समर्थन किया है, जबकि महिला की गवाही बुधवार को पूरी नहीं हुई है।

यह भी पढ़े : Jamshedpur : जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के डांगा रिसोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का किया गया आयोजन

Gambhir Car Associate Motion Ads Motion Ads

अदालत ने गवाही के लिए गुरुवार को तिथि मुकर्रर की है। महिला वर्तमान में गोलमुरी थाना के एक जानलेवा हमले के आरोप में जेल में कैद हैं। उसे बुधवार के पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट में गवाही हेतू पेश किया गया था। इस संबंध में महिला ने गुरमुख सिंह मुखे के खिलाफ कदमा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में 10 महीने मुखे जेल में थे. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुखे बाहर आये थे.

टेल्को में नाबालिग का शादी की नीयत से अपहरण मामले का आरोपी साक्ष्य अभाव में बरी 

नाबालिग को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर कर भगा ले जाने के एक मामले में सुनवाई कर रही एडीजे -7 वैशाली श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को आरोपी मोहम्मद आसिफ (टेल्को आजादबसती) को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में एक गवाह गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। घटना 7 जुलाई 2020 की है। इस संबंध में नाबालिग के पिता के बयान पर टेल्को थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

अभी-अभी

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

Horoscope

Weather

और पढ़ें

हिंदी खबर