सोनारी के बिजेंद्र उर्फ गोलू समेत अलग-अलग जेलों के बंदी रिहाई सूची में शामिल
फतेह लाइव, रिपोर्टर।
राज्य सरकार ने राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 26 सजायाफ्ता बंदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है। इनमें पूर्वी सिंहभूम स्थित घाघीडीह सेंट्रल जेल के सात बंदी शामिल हैं। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इस संबंध में 14 अगस्त 2026 को अधिसूचना संख्या 3582 जारी की गई है।
सरकारी अधिसूचना के अनुसार घाघीडीह सेंट्रल जेल से रिहाई के लिए चयनित बंदियों में बिरसानगर जोन नंबर-7 निवासी 58 वर्षीय काजल मांझी, सरायकेला-खरसावां के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के मातकीडीह निवासी लखन महतो, पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर क्षेत्र के कोलाईसाई निवासी 55 वर्षीय सोमा सिंकू, कदमा थाना क्षेत्र के टैंक रोड निवासी 40 वर्षीय अशोक दास, सीतारामडेरा ह्यूम पाइप निवासी दारा भुइयां, चांडिल थाना क्षेत्र के गांगूडीह निवासी 38 वर्षीय राजेश लोहार तथा खरसावां थाना क्षेत्र के 41 वर्षीय अशोक महतो शामिल हैं।
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के तीन बंदी भी सूची में
रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार के तीन सजायाफ्ता बंदियों को भी रिहाई के लिए चयनित किया गया है। इनमें सोनारी नवरंग मोहल्ला निवासी करीब 39 वर्षीय बिजेंद्र कुमार उर्फ गोलू का नाम शामिल है।
बिजेंद्र कुमार उर्फ गोलू वर्ष 2011 के लोअर बाजार थाना कांड में सजायाफ्ता है। मामले के अनुसार उसने परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे रही अपनी प्रेमिका पर धारदार हथियार से हमला किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी।
इसी जेल के लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र निवासी करीब 52 वर्षीय परमेश्वर नोगेसिया उर्फ दुखिया नोगेसिया को भी रिहाई सूची में शामिल किया गया है। वह किस्को थाना कांड संख्या 60/2009 में भादवि की धारा 302, 354 एवं 323 के तहत सजायाफ्ता है।
इसके अलावा रांची जिले के लापुंग थाना क्षेत्र निवासी करीब 51 वर्षीय मोगो उरांव उर्फ भोगो उरांव का नाम भी सूची में है। वह सदर थाना कांड संख्या 78/2001 में भादवि की धारा 302/34 तथा डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत सजायाफ्ता है।
दुमका जेल के चार बंदी भी रिहाई सूची में
केंद्रीय कारा, दुमका के चार सजायाफ्ता बंदियों को भी रिहाई के लिए चयनित किया गया है। इनमें दिलावर अंसारी, वासुदेव मंडल, बाबू रल्ली उर्फ बाबर मुर्मू और अनिल यादव शामिल हैं। उपलब्ध विवरण के अनुसार ये सभी हत्या के मामलों में सजायाफ्ता हैं।
अधिसूचना जारी, अब जेल प्रशासन करेगा आगे की कार्रवाई
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब संबंधित जेल प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सूची में शामिल बंदियों की रिहाई की कार्रवाई की जाएगी।









































