फतेह लाइव, रिपोर्टर.
जमशेदपुर, मानगो दाईगुटटू निवासी मुन्ना वर्मा की फिरौती के लिए अपहरण किए जाने के मामले में आरोपी गणेश सिंह गिरोह के कुंदन सिंह उर्फ भोंदू, कौशिक श्रीवास्तव और राहुल गुप्ता को अदालत ने बुधवार को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया। जबकि अन्य एक आरोपी रोहित सिंह के खिलाफ अनुसंधान जारी हैं। अदालत में आरोपी कुंदन सिंह के खिलाफ और कौशिक एवं राहुल के खिलाफ अलग-अलग मामले में सुनवाई हुई। मामले में सिर्फ सूचक की ही गवाही हुई थी। मामले की सुनवाई प्रधान सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा-वन की अदालत कर रही थी।
घटना 3 जून 2022 की शाम सात बजे की हैं। इस संबंध में मन्नू वर्मा के बयान पर मानगो थाने फिरौती के लिए अपहरण किए जाने का आरोप में एफआईआर दर्ज कराया था। जिसमें मन्नू ने एमजीएम अस्पताल में पुलिस की दी बयान में बताया था कि घटना के दिन वह मानगो पोस्ट ऑफिस रोड अपने नानी के घर जाने के लिए निकला था। जैसे ही वह मुंशी मुहल्ला के पास पहुंचा अचानक एक लाल रंग का कार आकर रूकी। कार से दो युवक रोहित सिंह एवं राहुल गुप्ता उतरा उसे पिस्तौल की नोक पर जबरन कार में बैठा लिया।
कार में पहली सीट पर कौशिक और ड्राइव सीट पर कुंदन बैठे थे। उसे एक जगह लेकर गया, गाली-गलौज, मारपीट किया। पुन : पायल टॉकीज के पास लाया लाठी -डंडा और पिस्तौल की बट मारने लगा। परिवार से 50 हजार रूपए की मांग किया। फोन कर परिवार के लोगों को रूपए भेजने के लिए बोला गया, नंदू को भी बताया नंदी नंदू ने इधर -उधर से 30 हजार रूपए जुगार कर दिया। रूपए देने के बाबजूद वे लोग उनके पास से नकद 49 हजार, सोने की चेन आदि छीनकर ले गए। सभी मानगो के गणेश सिंह गिरोह के सदस्य थे। पुलिस ने तीन के खिलाफ अलग-अलग आरोप पत्र न्यायालय में सौपा था।