WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.20 PM
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.32
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.33 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.21
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.32 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.21 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.21 P
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.56.39
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.50 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.56.40 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.57.06 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.01.52 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.01.53 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.01.53
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.06 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.20 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.45 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.46 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.46

Jamshedpur/Patna : प्रधान-महासचिव को चुनाव कराने का आदेश दें कस्टोडियन, सिख प्रशासनिक पदाधिकारी को प्रशासक नियुक्त करें कस्टोडियन

SHARE:

फतेह लाइव, रिपोर्टर.

राष्ट्रीय सनातन सिख सभा के संयोजक अधिवक्ता कुलविंदर सिंह ने पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वह प्रधान एवं महासचिव को कार्य समिति का चुनाव कराने का आदेश जारी करें। इस अधिवक्ता के अनुसार पटना गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब प्रबंधन कमेटी का कार्यकाल पिछले साल जुलाई में समाप्त हो चुका है। कार्यकारिणी में दो गुट है और परस्पर एक दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे हैं और चुनाव कराने से बच रहे हैं।

यह भी पढ़े : Election : जमशेदपुर बार एसोसिएशन की मतदान प्रक्रिया संपन्न, देर रात से जारी होंगे परिणाम

Gambhir Car Associate Motion Ads Motion Ads

प्रधान जगजोत सिंह सोही का गुट किसी तरह से बैठक बुलाकर महासचिव इंद्रजीत सिंह को कमेटी से बाहर करने की जुगत लगा रहे हैं। जिससे वे अपने गुट के किसी व्यक्ति को महासचिव बनाकर कमेटी के चुनाव को लंबे समय तक टाल सके। कमेटी का चुनाव लंबित करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का भी सहारा लिया जा रहा है।

कुलविंदर सिंह के अनुसार कमेटी का कार्यकाल खत्म हो चुका है और ऐसे में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह कस्टोडियन (संरक्षक) प्रधान जगजोत सिंह सोही एवं महासचिव इंद्रजीत सिंह को बुलाकर बैठक बुलाने का आदेश दें और इसका एजेंडा एकमात्र बजट पास करना और चुनाव की तिथि तय करना होना चाहिए। यदि प्रधान एवं महासचिव इस मुद्दे से अलग बैठक करना चाहते हैं तो तत्काल कमेटी भंग करके, नया चुनाव होने तक किसी आईएएस, आईपीएस अथवा बिहार प्रशासनिक सेवा के सिख पदाधिकारी को इसका प्रशासक बना दिया जाना चाहिए।

कार्यकाल खत्म हो चुका है और प्रधान, वरीय उप प्रधान सहित छह सदस्यों का एजेंडा महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर बाहर का रास्ता दिखाना है। कार्यकाल खत्म होने के बाद इस तरह की एजेंडा को मिनट में शामिल करना हर प्रकार से असंवैधानिक है।

अभी-अभी

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

Horoscope

Weather

और पढ़ें

हिंदी खबर