जमशेदपुर.
मंगलवार को जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज को स्वतंत्र इकाई घोषित करने के संबंध में अमर कुमार तिवारी ने पुनः याचिका सिंगल बेंच में झारखंड हाई कोर्ट में दायर की. बता दें कि इसके पूर्व जनहित याचिका न्यायालय में दायर की गई थी, जिसमें चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनन्द सेन की बेंच ने उसे लौटा दिया था. उन्हें सिंगल बेंच पर जाने को कहा गया, जिसके अनुरूप सिंगल बेंच में मंगलवार को याचिका दायर की गई है. इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के सचिव समेत 13 लोगों को पार्टी बनाया गया. बता दे की कॉलेज के मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने एवं अन्य मांगों के संबंध में याचिका दायर की गई है, जिसके लिए लॉ कॉलेज स्वतंत्र इकाई घोषित होना जरूरी है.
स्वतंत्र इकाई घोषित नहीं होने के कारण समस्याएं हमेशा बनी रहती है, क्योंकि उसे सरकार के तरफ से अन्य कॉलेज के तरह कोई फंड आवंटित नहीं होती है, जिससे कॉलेज का विकास नहीं हो पा रहा है. वहां के विद्यार्थियों की फीस से कॉलेज संचालित किया जाता है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मापदंड के अनुसार कॉलेज को अलग जगह पर संचालित स्वतंत्र रूप से किया जाने का निर्देश प्राप्त है. तभी उसे मान्यता मिलेगी, जिसके अनुरूप कॉलेज को 5 एकड़ जमीन तो दी गई, परंतु उसे स्वतंत्र इकाई घोषित नहीं किया गया, जिसके चलते यह मामला करीब 20 सालों से फंसा हुआ है. उसी को लेकर कई दफा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा एवं राज्यपाल को पत्राचार भी किया गया, परंतु इसमें कोई पहल नहीं की जा रही थी, जिसके बाद अब न्यायालय की शरण में कॉलेज के विद्यार्थी अमर कुमार तिवारी ने जाने का फैसला लिया है.