फतेह लाइव, रिपोर्टर.

जमशेदपुर में एडीजे सह स्पेशल कोर्ट पोस्को न्यायाधीश सिरिश दत्त त्रिपाठी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने के एक मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को आरोपी ग्राम लालगढ़, थाना विश्रामपुर जिला पलामू झारखंड को दोषी करार देते हुए 20 साल का सश्रम कारावास और ₹10 हजार की जुर्माना लगाई है. इस मामले में अदालत के समक्ष कुल 8 लोगों की गवाही हुई है.

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घटना 1 जून 2019 से लेकर 1 अप्रैल 2021 के बीच की हैं. इस संबंध में पीड़िता ने मुसाबनी थाने में आरोपी विजय चनद्रवंशी के खिलाफ डरा धमका कर उसके साथ लगातार यौनशोषण करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी,जिसमें पीड़िता ने पुलिस को बताया कि घटना के दो साल पूर्व विजय उसे अपनी प्रेम जाल में फंसाकर यौनशोषण करता रहा. बाद में पता चला कि वह एक अपराधी हैं  और पुलिस उसे पकड़ने के लिए खोज रहीं है. तब नाबालिग ने उसके साथ सम्पर्क तोड़ दिया लेकिन विजय ने संबंध तोड़ने नहीं दिया. उसे और उसकी भाई का हत्या कर दिए जाने का धमकी देकर रिश्ता तोड़ने नहीं दिया.

कुछ दिन के बाद आरोपी मुसाबनी नवरंग मार्केट के पीछे मुहल्ला में एक किराए का मकान लेकर रहने लगा, लोगों को नाबालिग को अपना पत्नी बताकर साथ रखा, इससे कोई शक नहीं करता था. जब उसे पुलिस लूट के मामले में खोजने लगी तो वह उसे छोड़कर भाग गया. जब अखबार से पता चला कि पुलिस विजय को गिरफ्तार कर ली तो साहस हुई और थाना पंहुच कर एफआईआर दर्ज कराई.

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