फतेह लाइव, रिपोर्टर.
झारखंड उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता सतनाम सिंह गम्भीर को निर्देश दिया था कि वह जिलावार बताएं कि कितने पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला है? कोर्ट ने मुआवजा नहीं मिलने वाले पीड़ितों की सूची को प्रस्तुत करने का निर्देश प्रार्थी सतनाम सिंह गंभीर को दिया था. उच्च न्यायालय के निर्देश पर मंगलवार को सतनाम सिंह गंभीर बोकारो के 1984 सिख दंगा पीड़ितो से मिलने जायेंगे और जिनको अब तक मुआवज़ा नहीं मिला है उनकी सूची इकट्ठी करेंगे.
इसे भी पढ़ें : Jamshedpur : AISMJWA के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व आयुक्त घायल पत्रकार से मिले
मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पूरी
ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के पूर्वी भारत अध्यक्ष सतनाम सिंह गंभीर ने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि एक भी पीड़ित परिवार मुआवज़े से वंचित ना रहे. बोकारो जिला से संबंधित दर्ज 23 क्रिमिनल केस के दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं. बाकी जिलों में लंबित केस के निष्पादन को लेकर डीजीपी ने संबंधित जिलों के एसपी को नोडल अधिकारी बनाया है. सरकार की ओर से अभी बताया गया कि मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है.