Breaking News
Jamshedpur BJP leader : बागबेड़ा में घाघीडीह भाजपा मंडल अध्यक्ष फिर चर्चा में, मकान मालिक की पत्नी से मारपीट, छेड़छाड़ और मंगलसूत्र छीनने का आरोप, देखें – Video Jamshedpur Rail Court : आरपीएफ से लड़ने वाला लड़ाकू विमान सही जगह पर हुआ लैंड, टाटानगर के पूर्व पोस्ट इंस्पेक्टर एमके साहू को बड़ा झटका Tatanagar Breaking : रेलवे की जमीन पर खोली गई चार शराब दुकानें होगी बंद Jamshedpur : सड़क सुरक्षा के संदेश के साथ EYA Foundation का 12वां रक्तदान शिविर, 270 यूनिट रक्त संग्रह Jamshedpur : खासमहल संत जेवियर्स इंग्लिश हाई स्कूल में विज्ञान एवं विषय आधारित प्रदर्शनी, विद्यार्थियों ने मॉडल से दिखाई प्रतिभा Jamshedpur : रिफ्लेक्शन नेटवर्क का दो दिवसीय डांडिया उत्सव 17-18 अक्टूबर को, भोजपुरी स्टार आस्था सिंह बिखेरेंगी जलवा
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.20 PM
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.32
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.33 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.21
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.32 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.21 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.21 P
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.56.39
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.50 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.56.40 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.57.06 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.01.52 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.01.53 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.01.53
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.06 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.20 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.45 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.46 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.46

Jamshedpur : महिला उत्पीड़न मामले में 3 साल की कैद

SHARE:

फतेह लाइव, रिपोर्टर.

महिला उत्पीड़न का आरोप साबित होने पर दोषी मो. खालिद आलम को तीन साल कैद की सजा अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश मंजू कुमारी (पांच) की न्यायालय ने सुनाई है. सोनारी कागलनगर की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि उसके पति प्रकाश की मृत्यु हो गई. उसके बाद वह काम करने लगी. इसी बीच उसका परिचय कीताडीह मस्जिद रोड के मोहम्मद खालिद आलम से हो गई. आरोपी खालिद ने पहले तो खुद को अविवाहित एवं हिंदू बताया लेकिन पीड़िता को पता लग गया कि वह शादीशुदा है. उसने दूरी बना ली तो वह साथ में रहने के लिए तथा संबंध बनाने के लिए दबाव डालता रहा. वह पीछा कर रास्ते में छेड़खानी करने लगा तो उसने अपना मकान बदल लिया.

इसे भी पढ़ें : Patna : सरकार बनाने में नीतीश कुमार निभाएंगे किंगमेकर की भूमिका

Gambhir Car Associate Gambhir Car Associate Motion Ads Motion Ads

13 फरवरी 2022 को हद हो गई जब आरोपी उसके नए घर में आ गया और छेड़खानी करने लगा. गंदी-गंदी गालियां देकर शरीर को छूने लगा. जब वह चिल्लाई तो भाग गया. मामला दर्ज हुआ और सत्र न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए), 354 (डी), 506(1) और 417 की धारा के तहत आरोप साबित करने में अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार, पूर्व लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल, अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू एवं बबिता जैन सफल रहे.

अभी-अभी

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

Horoscope

Weather

और पढ़ें

हिंदी खबर