फतेह लाइव, रिपोर्टर
शहरी क्षेत्र स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता को लेकर नियमित अंतराल में जांच अभियान चलाया जाता रहा है. इसी क्रम में अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ जोगेश्वर प्रसाद एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन ने मेसर्स हावड़ा बेकरी, धतकीडीह में बेकरी यूनिट का निरीक्षण एवं खाद्य नमूना बेसन काजू, बादाम नानखटाई और टोस्ट का संग्रहण किया. जिसे जांच हेतु राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम भेजा जाएगा. खाद्य पदार्थों में यदि मिलावट की पुष्टि होती है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधि समस्त कार्रवाई की जाएगी. मौके पर बेकरी संचालक को एफएसएसएआई के मानक के अनुरूप साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने का निर्देश दिया गया.
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खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि बिना एफएसएसएआई लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के खाद्य प्रतिष्ठान का संचालन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. मिष्ठान बिक्री करने वाले दुकानदारों को अपने डिस्प्ले में मिठाई के विनिर्माण तिथि तथा अंतिम उपयोग की तिथि अंकित करना आवश्यक है. खुदरा एवं थोक खाद्य सामग्री बिक्री करने वाले दुकानदारों को एक्सपायर्ड या सड़े-गले खाद्य पदार्थों की बिक्री न करने की सलाह दी है. बताया कि खाद्य प्रतिष्ठानों के किचन की दीवारों में पपड़ी, मकड़ी का जाला तथा फूफंदी लगी नहीं रहनी चाहिए. उक्त बिन्दुओं में कमी पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. खाद्य प्रतिष्ठानों के प्रमुख स्थानों पर एफएसएसएआई लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन की प्रति चिपकाने का भी निर्देश दिया.