फतेह लाइव, रिपोर्टर.

विधानसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर शस्त्र लाइसेंस धारियों द्वारा हथियार जमा नहीं करने पर जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। विदित हो कि स्वच्छ, स्वतंत्र एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के मद्देनजर जिला के सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को 24 अक्टूबर 2024 तक अपने नजदीकी थाना में शस्त्र का सत्यापन कराते हुए जमा कराने का निर्देश दिया गया था।

वैसे शस्त्र लाइसेंसधारी जिन्होने अब तक अपने शस्त्र लाइसेंस का सत्यापन नहीं कराया है, वे अनिवार्य रूप से 02 नवंबर 2024 तक सत्यापन करते हुए शस्त्र जमा करायें अन्यथा लाइसेंस रद्द करने की प्रकिया शुरू की जाएगी।

Share.
© 2025 (ਫਤਿਹ ਲਾਈਵ) FatehLive.com. Designed by Forever Infotech.
Exit mobile version