फतेह लाइव, रिपोर्टर.
दस लाख रुपए चेक के बाउंस मामले में आदित्यपुर के संतोष कुमार को न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. इस मामले में संतोष कुमार का बचाव अधिवक्ता राहुल प्रसाद ने किया. अधिवक्ता राहुल प्रसाद के अनुसार पूजा सिंह नामक महिला ने आरोप लगाया था कि उसने दोस्ताना 10 लाख रुपए कर्ज संतोष को दिए थे, लेकिन पैसे देने से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य पूजा सिंह अदालत में प्रस्तुत नहीं कर सकी.
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