फतेह लाइव, रिपोर्टर
फर्जी दस्तावेज के माध्यम से अलग-अलग लोगों के नाम से सीम खरीद-बिक्री के एक मामले में सुनवाई कर रहे स्पेशल जज साइबर अपराध के न्यायाधीश आभाष वर्मा की अदालत ने शनिवार को तीन अभियुक्त पवन कुमार सिंह (छोटा गोविंदपुर), कमलेश कुमार गुप्ता (बिष्टुपुर ओ रोड) एवं अजय सिंह (सिदगोड़ा) को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में अदालत के समक्ष कुल सात लोगों की गवाही हुई थी. घटना 31 अक्टूबर 2018 की है. इस संबंध में बिष्टुपुर साइबर थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार सिंह के बयान पर मामला दर्ज कराई गई थी.
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सत्येंद्र सिंह के अनुसार उन्हें रांची के विशेष शाखा से विज्ञापन शंकर 704 डीसी टीवी सेल्स 12 दिसंबर 2018 को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें बताया गया था कि साथ फर्जी दस्तावेज के आधार पर सिम खरीदा गया है. 6 माह से प्रमोईजर द्वारा इसे निर्गत किया गया था जिसमें एक सिम डोकोमो का था. बाकी अन्य सभी एयरटेल कंपनी के नाम से था. जिसमें सिम नंबर 725 085 1 004 निगमा पासवान के नाम से था, दूसरा सिम 751 99 390 99 चंद्रशेखर राव के नाम से, तीसरा सिम नंबर 84050 23 814 डब्लू बॉस के नाम से, चौथा सिम 77395 96120 रंग बहादुर सिंह, पंचमा सिंह 9 641 726 377 सपन कुमार डे, छठा सिम 910 255 6812 जे एंटरप्राइजेज एवं सतवां सिम 7250 348538 जे अंसारी के नाम से लिया गया था.