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Chaibasa : गैंगरेप के पांच आरापियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

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फतेह लाइव, रिपोर्टर.

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर से गैंगरेप के 5 आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने बुधवार को यह सजा सुनाई. चाईबासा के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र अंतर्गत हवाई अड्डा के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से गैंगरेप हुआ था. इस मामले में 5 दोषियों को भादवि की धारा 376 (डी) के तहत आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) की सजा सुनायी गयी है. इन लोगों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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10 आरोपियों में घटना को दिया था अंजाम, 5 नाबालिग थे शामिल

सजा पाने वाले दोषियों के नाम सुरेन देवगम (20), शिवशंकर करजी उर्फ बाज (22), पुरमी देवगम उर्फ सेटी (19), प्रकाश देवगम उर्फ डेंबो (21) और सोमा सिंकू उर्फ पेट्रा (19) हैं. ये सभी के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के सालीहातु गांव के रहने वाले हैं. इस मामले में 5 नाबालिग भी आरोपी हैं. सभी का मुकदमा जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है. ज्ञात हो कि 20 अक्टूबर 2022 को शाम में चाईबासा के हवाई अड्डा की ओर युवती अपने दोस्त के साथ घूमने गयी थी. शाम करीब 7 बजे आरोपियों ने दोनों को पकड़कर पहले उसके साथ मारपीट की. इसके बाद लड़के को वहां से भगा दिया और लड़की के साथ 10 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया.

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टेक्निकल, फॉरेंसिक टीम, मोबाइल के डाटा की ली गई मदद

पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 22 अक्टूबर को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. एसपी आशुतोष शेखर के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल ने केस का उद्भेदन कर इसमें संलिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया. मामले के उद्भेदन के लिए गठित विशेष जांच दल ने टेक्निकल टीम के साथ फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली. इसके लिए पुलिस ने क्षेत्र के मोबाइल टावर के डेटा की भी मदद ली.

 

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