परसुडीह थाना प्रभारी जयप्रकाश नारायण सिंह के बयान पर दर्ज कराया गया था रंगदारी का मामला

फतेह लाइव, रिपोर्टर।

गैंगस्टर अखिलेश के सहयोगी बिनोद सिंह के घर से पुलिस को मिली दस्तावेज मामले में सुनवाई कर रहे प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सह सिनियर डिवीजन पवन कुमार की अदालत ने गुरुवार को आरोपी गैंगस्टर अखिलेश सिंह समेत अमलेश सिंह,  कुनाल भारद्वाज, कन्हैया सिंह, सत्ता मुण्डा,प्रशन्न कुमार, बिनोद सिंह, सुजीत कुमार, धर्मेन्द्र प्रधान, मुकेश कुमार और अभिजीत सरकार का बयान दपस की धारा 313 के तहत कलम बंद किया गया। बयान में सभी अभियुक्त ने अदालत के समक्ष अपने को निर्दोष बताया हैं। अदालत ने अगली तिथि 8 सितंबर को बहस के लिए तिथि तय की हैं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रकाश झा और विद्या सिंह ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से कुल 11 लोगों की गवाही हुई हैं।

क्या हैं मामला

गैंगस्टर अखिलेश सिंह के सहयोगी बागबेड़ा प्रधान टोला निवासी बिनोद सिंह के घर 29 जून 2011 में छापेमारी कर परसुडीह पुलिस को डायरी, लैपटॉप, टाटा ग्रुप के विभिन्न कंपनी का चार्ज ऑर्डर,सर्विस ऑर्डर, वॉक ऑर्डर, शहर के ठेकेदार और व्यवसायियों का मोबाइल नंबर आदि जब्त किया गया था। इस दस्तावेज के माध्यम से शहर के ठेकेदार और व्यवसायियों से अखिलेश के नाम पर रंगदारी बसूला जाता था।

 

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