Election : मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले चुनावी प्रचार-प्रसार पर रोक, नियम तोड़ने पर दण्ड का प्रावधान

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फतेह लाइव, रिपोर्टर.

जमशेदपुर में 13 नवंबर को मतदान होगा. मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार पर रोक लगा देनी होगा. उसके बाद अगर किसी भी तरह का प्रचार होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये है नियम

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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार

1. कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान-

(क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा , न उसमें उपस्थित होगा, न उसमे सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा, या

(ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे की अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या

(ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।

(2) वह व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

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