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Washington : अमेरिका में भारतीयों को मिली बड़ी राहत, ट्रंप के जन्मजात नागरिकता आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

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  • भारतीयों को वीजा और ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में राहत

फतेह लाइव रिपोर्टर

अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत सामने आई है. सिएटल के एक कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है, जिसमें जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने का आदेश दिया गया था. इस आदेश से वीजा पर रहने वाले और ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीय छात्रों और पेशेवरों को अमेरिकी धरती छोड़ने का डर सता रहा था, लेकिन अब उनके लिए एक राहत की खबर आई है. सिएटल कोर्ट ने ट्रंप के इस आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि यह आदेश अमेरिकी संविधान के खिलाफ है और इसे लागू करने से पहले संविधान में संशोधन की आवश्यकता है. कोर्ट ने ट्रंप सरकार के इस आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रपति संविधान के साथ “नीतिगत खेल” खेल रहे थे और कानूनी राज को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे थे.

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ट्रंप को दूसरा बड़ा झटका

यह फैसला ट्रंप के लिए दूसरा बड़ा कानूनी झटका साबित हुआ है. अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफनौर ने इसे एक प्रारंभिक रोक जजमेंट बताया. इससे पहले, मैरीलैंड के एक जज ने भी इसी प्रकार का फैसला सुनाया था. कोर्ट ने कहा कि ट्रंप को संविधान के तहत बदलाव लाने के लिए सही प्रक्रिया अपनानी होगी. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को सिएटल में हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश कफनौर ने सख्त शब्दों में कहा, “यह स्पष्ट हो गया है कि हमारे राष्ट्रपति के लिए कानून का शासन उनके नीतिगत लक्ष्यों के लिए सिर्फ एक बाधा है.” उन्होंने आगे कहा, “यहां संविधान में बदलाव करने के लिए सरकार को संशोधन की आवश्यकता होगी, न कि नीतिगत खेल खेलने की.”

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ट्रंप के आदेश का भारतीयों पर प्रभाव

20 जनवरी को अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करते ही ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत अमेरिकी धरती पर जन्मे उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता, जिनके माता-पिता अमेरिका के स्थायी निवासी नहीं होते. इस आदेश ने अमेरिका में भारतीय समुदाय के बीच खासा डर पैदा कर दिया था, विशेषकर उन भारतीयों के बीच जो एच-1बी (कार्य वीजा), एल (इंट्रा-कंपनी ट्रांसफर), एच-4 (आश्रित वीजा) और एफ (छात्र वीजा) जैसे अस्थायी वीजा पर अमेरिका में रह रहे थे.

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ट्रंप के आदेश के अनुसार, अस्थायी वीजा पर रह रहे माता-पिता से पैदा होने वाले बच्चों को नागरिकता नहीं मिलती, जब तक कि उनमें से एक माता-पिता अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक न हो. इस आदेश ने भारतीय परिवारों के लिए चिंता का कारण बन गया था, क्योंकि वे इस आदेश के कारण अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे थे. अब कोर्ट के इस फैसले के बाद, इन परिवारों को थोड़ी राहत मिली है, और भारतीय समुदाय में इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल है. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अमेरिकी संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और इस मामले में बदलाव के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी.

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