Jamshedpur : झारखण्ड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना – विशेष कैम्प में अब तक लगभग 5000 आवेदनों की हुई ऑनलाईन इंट्री

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जिला अंतर्गत 231 पंचायत एवं नगर निकायों में 24 स्थान पर आयोजित किये जा रहे विशेष कैम्प

फटेह लाइव, रिपोर्टर.

राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार झारखण्ड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत सुयोग्य लाभुकों से आवेदन प्राप्त करने हेतु पूर्वी सिंहभूम जिला के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कुल 255 विशेष कैम्प प्रतिदिन आयोजित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 21 से 50 आयु वर्ग की बहनों/माताओं जिन्हें अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता हो उन्हें पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च करने के लिए प्रति माह 1000 रुपये सम्मान राशि राज्य सरकार द्वारा दिये जाएंगे। 3 अगस्त से शुरू हुए विशेष कैम्प में अबतक लगभग 5000 आवेदनों के ऑनलाइन इंट्री की जा चुकी है।

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राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे विशेष कैम्प

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि सभी सुयोग्य लाभुकों को नि:शुल्क फॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है । रंगीन फॉर्म जमा करने की भी कोई बाध्यता नहीं है, पीडीएफ का ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स कॉपी भी स्वीकार किए जा रहे हैं। साथ ही https://www.jharkhand.gov.in/wcd वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है । सभी आंगनबाड़ी सेविका/ सहायिका को ऑनलाइन डाउनलोड किए गए फॉर्म या पीडीएफ का ब्लैक एंड व्हाइट जेरॉक्स कॉपी या भौतिक रूप से उपलब्ध कराए फॉर्म तीनों में से कोई भी एक फॉर्म लाभुक भरकर लाते हैं तो जमा लेने का निर्देश दिया गया है।

कौन होंगे योजना के लाभुक-

झारखण्ड की निवासी जिनकी उम्र 21 वर्ष से 50 वर्ष आयु वर्ग के बीच हो। आधार से जुड़ा सिंगल (एकल) बैंक खाता। जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है वे भी योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकती है, उसके पश्चात बैंक खाता को आधार से जुड़वाना जरूरी है। मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड होना चाहिए।

* झारखण्ड राज्य के राशन कार्डधारी परिवार*
– पीला राशन कार्ड (अंत्योदय अन्न योजना)
– गुलाबी राशन कार्ड (पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड)
– सफेद राशन कार्ड (K-Oil राशन कार्ड)
– हरा राशन कार्ड

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ- आयकर अदा करने वाले परिवार, EPF धारी आवेदक महिला, आवेदिका स्वयं या उनके पति- केंद्र/राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी/संविदाकर्मी/मानदेयकर्मी के रूप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहें हों, जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा। परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

– आवेदिका को स्वयं कैंप स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उनका आधार एवं फोटो सत्यापन किया जा सके।
– ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
– आवेदिका को रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर हर महीने मिलेगी राशि के भुगतान की जानकारी

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