छह महीने से राशन नहीं लेने वालों पर गिरी गाज, डुप्लीकेट नामों की भी जांच; तीन महीने में e-KYC नहीं कराया तो बढ़ सकती है मुश्किल
फतेह लाइव, रिपाेर्टर।
झारखंड में राशन कार्डधारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में निष्क्रिय राशन कार्डों को सस्पेंड किया है। बताया जा रहा है कि चार लाख से अधिक राशन कार्ड निष्क्रिय पाए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने पात्र लाभुकों की पहचान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सत्यापन अभियान तेज कर दिया है।
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी राशन का लाभ सही और पात्र परिवारों तक पहुंचे। इसी क्रम में लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले कार्ड, डुप्लीकेट लाभुक और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों की जांच की जा रही है।
छह महीने तक राशन नहीं लिया तो कार्ड हो सकता है निष्क्रिय
स्मार्ट PDS व्यवस्था के तहत लंबे समय से राशन का उठाव नहीं करने वाले लाभुकों के कार्ड पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। नई व्यवस्था में छह महीने तक राशन नहीं लेने वाले कार्ड को निष्क्रिय किए जाने का प्रावधान लागू होने की तैयारी है।
ऐसे में अगर आपके परिवार ने पिछले कई महीनों से राशन नहीं लिया है, तो एक बार अपने राशन कार्ड की स्थिति जरूर जांच लें। कार्ड निष्क्रिय होने की जानकारी मिलने पर समय रहते जरूरी प्रक्रिया पूरी करना बेहतर होगा।
डुप्लीकेट नामों पर भी सरकार की नजर
राशन कार्डों के सत्यापन के दौरान केवल निष्क्रिय कार्ड ही नहीं, बल्कि डुप्लीकेट लाभुकों और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों की भी पहचान की जा रही है।
इसके लिए आधार आधारित मिलान और e-KYC जैसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन लाभुकों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी या सत्यापन से जुड़ी समस्या सामने आएगी, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे दुरुस्त कराने का मौका दिया जा सकता है।
आपका राशन कार्ड सस्पेंड हो गया है तो क्या करें?
अगर जांच के बाद आपका राशन कार्ड निष्क्रिय या सस्पेंड दिखाई दे रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) पर जाकर कार्ड की स्थिति के बारे में जानकारी लें।
जरूरत पड़ने पर e-KYC और अन्य जरूरी सत्यापन प्रक्रिया पूरी कराएं। साथ ही राशन कार्ड में दर्ज नाम, आधार नंबर और परिवार के सदस्यों की जानकारी भी जांच लें। किसी तरह की गलती होने पर संबंधित विभागीय व्यवस्था के माध्यम से उसे ठीक कराने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
तीन महीने का समय, नहीं तो हो सकता है स्थायी रद्दीकरण
निष्क्रिय राशन कार्ड को दोबारा सक्रिय कराने के लिए लाभुकों को निर्धारित समय के भीतर e-KYC और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसके लिए तीन महीने की अवधि दी जा रही है।
अगर तय अवधि के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो संबंधित राशन कार्ड को स्थायी रूप से रद्द किए जाने की कार्रवाई हो सकती है। इसलिए जिन परिवारों के लिए सरकारी राशन महत्वपूर्ण है, उन्हें इस प्रक्रिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
झारखंड में 60 लाख से ज्यादा राशन कार्ड
झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य में करीब 60.20 लाख राशन कार्ड दर्ज हैं। इन कार्डों से लगभग 2.63 करोड़ लाभुक जुड़े हुए हैं।
इनमें करीब 51.40 लाख PHH राशन कार्ड और 8.81 लाख अंत्योदय राशन कार्ड शामिल हैं। ऐसे में राशन कार्डों का सत्यापन और स्मार्ट PDS व्यवस्था लागू होने का असर राज्य के करोड़ों लाभुकों पर पड़ सकता है।
राशन कार्डधारी अभी क्या करें?
सबसे पहले अपने राशन कार्ड की स्थिति की जांच करें।
नजदीकी राशन दुकान पर जाकर कार्ड का स्टेटस पता करें।
e-KYC लंबित है तो उसे जल्द पूरा कराएं।
लंबे समय से राशन नहीं लिया है तो डीलर से जानकारी लें।
राशन कार्ड में नाम और आधार से जुड़ी जानकारी जांचें।
किसी तरह की गड़बड़ी होने पर उसका सत्यापन/सुधार कराएं।
कार्ड निष्क्रिय होने पर निर्धारित अवधि में पुनः सक्रिय कराने की प्रक्रिया पूरी करें।
शिकायत के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क
राशन कार्ड या सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी समस्या होने पर लाभुक विभाग की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर: 1800-212-5512 / 1967
उपलब्ध जानकारी के अनुसार हेल्पलाइन सेवा सोमवार से शनिवार, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होती है।




































