Breaking News
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.20 PM
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.32
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.33 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.21
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.32 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.21 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.21 P
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.56.39
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.50 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.56.40 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.57.06 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.01.52 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.01.53 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.01.53
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.06 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.20 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.45 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.46 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.46

LATEHAR: Part 2: जिला में हाल सर्वे में भारी गड़बड़ी के कारण लोगों को हो रही है परेशानी, सरकार नहीं करा रही है रिसर्वे

SHARE:

बबलू खान/मोहम्मद शहजाद आलम

लातेहार. 

11– झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से सरकार के सचिव सुनील कुमार सिंह के द्वारा झारखंड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को अधिसूचना जारी की गई थी, जो संचिता संख्या 02 भू0 अ0 प0 नि0 (RS) लातेहार 31-2018—438 नि0 रा0, रांची दिनांक 31-10-2019 अंकित है.

Gambhir Car Associate Gambhir Car Associate Motion Ads Motion Ads

जिसमें 2 नंबर पर उक्त अधिसूचना के आलोक में पलामू जिला अंतर्गत (संप्रति लातेहार जिला) के 7 अंचलों के ग्रामों का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 83(2) के अंतर्गत बंदोबस्त कार्यालय पलामू स्तर से ROR भू अभिलेख का अंतिम रूप से कृत एवं विभिन्न वर्ष 1987 से 1998 तक प्रकाशित अधिसूचना के आलोक में अधिसूचित ग्रामों को झारखंड गजट असाधारण अंक में अधिसूचना संख्या 424 दिनांक 5 अगस्त 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया जो निम्न है.

अंचल का नाम बालूमाथ ग्राम की संख्या 174 बंदोबस्त कार्यालय स्तर से ROR भू अभिलेख का अंतिम प्रकाशन की तिथि वर्ष 1990 से 1991अंचल बरवाडी ग्राम की संख्या 80 वर्ष 1988 से 1989 अंचल महुआडांड़ ग्राम की संख्या 105 वर्ष 1992 अंचल चंदवा ग्राम की संख्या 85 वर्ष 1992 अंचल मनिका ग्राम की संख्या 96 वर्ष 1989 से 1990 अंचल गारू 67 वर्ष 1987 अंचल लातेहार 166 वर्ष 1993 से 1998 यह अंकित है.

नंबर 3 में कंडिका 2 में उल्लेखित लातेहार जिला के सातों अंचलों में भू सर्वेक्षण का कार्य अंतिम रूप से कृत एवं प्रकाशित अधिसूचित ग्रामों से रिविजनल सर्वे त्रुटिपूर्ण होने के कारण रैयतों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा दर्ज शिकायत के मद्देनजर लातेहार जिला की अंतिम प्रकाशित सातों अंचलों के राजस्व ग्रामों का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 98 के तहत निहित प्रावधान के आलोक में पुनः भू सर्वेक्षण रिसर्वे का कार्य प्रारंभ किया जाना है. यह बात अंकित है.

4 नंबर पर यह भी लिखा है कि अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 98 के तहत अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के प्रमाण पत्र की तारीख से 15 वर्षों की काल अवधि के समाप्ति के पश्चात पुनः भू सर्वेक्षण रिसर्वे का कार्य प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है, जबकि 1992 में अभिलेख का अंतिम प्रकाशन किया गया था और अभी 2022 चल रहा है अगर इस तरह से देखा जाए तो 15 वर्ष की काल अवधि समाप्त हो गई है.

5 नंबर पर उक्त आलोक में मंत्रिपरिषद की दिनांक 25-10- 2019 को हुई बैठक में मद संख्या 12 में लातेहार जिला का अंतिम प्रकाशित 7 अंचलों के राजस्व ग्रामों का पुण: भू सर्वेक्षण (रिसर्वे) का कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके आलोक में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 80 और धारा 81 सह पाठित धारा 127 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या इसको 1985 दिनांक 21 दिसंबर 1976 द्वारा झारखंड राज्यपाल के आदेश से लातेहार जिला के सात अंचलों यथा बालूमाथ, बरवाडीह, महुआडांड़, मनिका,चंदवा, गारू, लातेहार में कराए गए सर्वेक्षण को स्थानीय सीमाओं के भीतर पड़ने वाले सभी जमीनों का पूर्ण सर्वेक्षण कराया जाए और उनके संबंध में एक अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए, जिसमें जिले के अंतर्गत अवस्थित रेलवे एवं सरकारी भूमि भी सम्मिलित है. इस संपूर्ण प्रक्रिया उन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाएगा, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत आरक्षित वन घोषित है और वे क्षेत्र नगर निगम नगर, निकाय तथा अधिसूचित क्षेत्रीय समितियों के अंतर्गत आते हैं.

और इसी पत्र में 6 नंबर में लिखा गया है वित्तीय विभागीय परामर्श के आलोक में रिसर्वे पर पड़ने वाले वित्तीय भार की गणना तत्क्षण संभव नहीं है. इत एवं वित्तीय विभाग के परामर्श का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही रिसर्वे का कार्य प्रारंभ किया जाएगा. और इसमें झारखंड राज्यपाल के आदेश से सुनील कुमार सिंह सरकार के संयुक्त सचिव का हस्ताक्षर किया हुआ है.
अगर विभागीय परामर्श के आलोक रिसर्वे पर पड़ने वाले वित्तीय भार की गणना तत्क्षण संभव नहीं है तो सरकार पुराना मांग पंजी टू को सम्मान देकर लागू कर सकती हैं जिससे विवाद का निपटारा हो सकता है.

और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार झारखंड रांची, राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सभी विभागीय प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, मेदिनीनगर पलामू, उपायुक्त लातेहार, बंदोबस्त पदाधिकारी पलामू, नोडल पदाधिकारी ई गजट, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित.

ज्ञापांक संख्या 984 रा0 दिनांक 9- 12- 2019
प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी लातेहार, महुआडांड़, सभी अंचलाधिकारी लातेहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित। यह लिखा गया है.

अभी-अभी

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

Horoscope

Weather

और पढ़ें

हिंदी खबर