Jamshedpur : साकची थाना में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को मिली जमानत, अधिवक्ता रामचंद्र कर और योगराज श्रीवास्तव ने की पैरवी

SHARE:

फतेह लाइव, रिपोर्टर. 

जमशेदपुर सिविल कोर्ट के सीजेएम विशाल गौरव की अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी आजादबस्ती निवासी रिजवान अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को मंजूरी दे दी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता आरसी कर एवं योगराज श्रीवास्तव ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. घटना 2 मार्च 2024 से लेकर 28 जून 2024 के बीच की हैं.

इस संबंध में साकची काशीडीह निवासी विशाल जैन ने आरोपी रिजवान के खिलाफ साकची थाने में धोखाधड़ी कर 10 लाख रुपये की गबन करने की एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया था कि रिजवान अंसारी ने अपनी टूर एंड ट्रेवल्स नामक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर अधिक से मुनाफा कमाने का प्रस्ताव दिया था।

Gambhir Car Associate Motion Ads Motion Ads

जिसके बदले में छह कार विशाल जैन के गैराज में खड़ा करने का शर्त के अनुसार रिजवान ने कार तो खड़ा किया पर कुछ महीने बाद विशाल को बिना बताये कार गैराज से लेकर चला गया था. इससे विशाल को 10 लाख से अधिक का क्षति हुई थी.

अभी-अभी

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

Horoscope

Weather

और पढ़ें

हिंदी खबर