Jamshedpur : 5 मई को 1887 मतदान केन्द्रों पर 18.6 लाख मतदाता करेंगे मतदान

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फतेह लाइव, रिपोर्टर.

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 09- जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी की गई. इस बाबत समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने लोकसभा निर्वाचन से संबंधी महत्वूर्ण जानकारी प्रेस प्रतिनिधियों को दिया. वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, पीडी आईटीडीए दीपांकर चौधरी एवं सभी छह विधानसभा क्षेत्रों के सहायक निर्वाची पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी मौजूद थे. जारी अधिसूचना के अनुसार 06 मई तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे, 07 मई को स्क्रूटनी की तिथि निर्धारित की गई है, 09 मई तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे. 25 मई को मतदान एवं 04 जून को मतगणना होगी. जिले में चिन्हित कुल 1132 पोलिंग स्टेशन के 1887 बूथ पर 25 मई को 18,62,364 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

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22 जनवरी से 28 अप्रैल तक 32000 नए मतदाता जुड़े

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 22 जनवरी को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार जिले में कुल 1830866 मतदाता थे, वहीं 28 अप्रैल तक की अधतन सूची में 32000 नए मतदाता जोड़े गए हैं. इस प्रकार 934251 पुरूष, 927981 महिला तथा 132 ट्रांसजेडर मतदाता कुल 1862364 शामिल हैं. जिले में 15869- PWD, 8456- 85+ आयु वर्ग, 66190 युवा तथा 9324 PVTG वोटर हैं.

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शांतिपूर्ण चुनाव के लिए तैनात रहेंगे पुलिस व अर्धसैनिक बल

वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में पुलिस व अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी. अपराधिक प्रवृत्ति वाले 20 लोगों के विरूद्ध सीसीए के तहत कार्रवाई, 04 निरूद्धादेश, 2500 लोगों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है. 1178 आर्म्स थाना में जमा कराये गए हैं, जिन्होंने सत्यापन नहीं कराया है उनका आर्म्स लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई जारी है.

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उम्मीदवार का अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो करनी होगी सार्वजनिक – उपायुक्त

जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई है तो, उसकी जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी. उम्मीदवार को फॉर्म 26 में एफिडेविट के साथ अपने आपराधिक मामले की पूरी जानकारी देनी होगी तथा वह राजनीतिक पार्टी को भी इस संबंध में अवगत कराएगें. राजनीतिक पार्टी द्वारा ऐसे आपराधिक मामले की जानकारी अपने पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी. इतना ही नहीं, नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में भी कम से कम 3 बार आपराधिक मामले की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी ताकि मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

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