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Jamshedpur : 85 की उम्र पार कर चुके मतदाता और 40 % से ज्यादा दिव्यांग घर बैठे कर सकेंगे मतदान, पढ़ें क्या है नियम

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फतेह लाइव, रिपोर्टर.

09-जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन 2024 के लिए 25 मई को मतदान तिथि निर्धारित है। ऐसे में दिव्यांग और वृद्ध मतदाता जो मतदान केंद्र में जाकर मतदान करने में अक्षम हैं, उनके लिए चुनाव आयोग घर बैठे मतदान करने की सुविधा मुहैया करा रहा है। दरअसल वे मतदाता जो मतदान केंद्र जाने में अक्षम हैं उन्हें फॉर्म 12- डी भरना होगा जिसके जरिए वे लोग घर से ही मतदान दे सकते है.

जिला निर्वाचन अधिकारी अनन्य मित्तल ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 40 प्रतिशत से अधिक के दिव्यांगजन को घर से मतदान का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें फॉर्म 12-डी भरना होगा। घर से मतदान का विकल्प चुनने वाले दिव्यांग मतदाताओं के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी बैलेट से मतदान का विकल्प रहेगा। उन्हें भी फॉर्म 12-डी (Form D) पर आवेदन करना होगा। इनके अलावा मतदान डयूटी पर तैनात होने वाले अधिकारी-कर्मचारी फॉर्म-12 या फार्म-12ए भरकर पोस्टल बैलेट या निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

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85 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ मतदाता तथा 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 12डी उनके घर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा जबकि अन्य के लिए ईसीआई (ECI) के वेबसाइट से फॉर्म 12, 12ए अथवा 12डी डाउनलोड करना होगा या निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में अवस्थित मतपत्र कोषांग से भी संबंधित फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। इस फॉर्म को भरकर अपने एपिक एवं आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ बीएलओ को भी प्राप्त करवाया जा सकता है अथवा सीधे निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान की तिथि के पूर्व प्रशिक्षण केंद्र पर तथा निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में सुविधा केंद्र स्थापित किया जाता है जहां संबंधित पदाधिकारी/कर्मी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करते है.

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