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AIAPGET-2026 : परीक्षा को लेकर मानगो में निषेधाज्ञा, परीक्षा केंद्र के 100 मीटर दायरे में कई गतिविधियों पर रोक

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फतेह लाइव, रिपोर्टर।

जमशेदपुर में AIAPGET-2026 परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी अरनव मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 22 अगस्त 2026 को मानगो स्थित परीक्षा केंद्र KDS Solution, Sky World Road, जवाहर नगर, नेचर पार्क के समीप के परीक्षा केंद्र एवं उसके 100 मीटर के दायरे में प्रभावी रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्र में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। परीक्षा की शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए परीक्षार्थियों अथवा अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा किताब, नोट्स अथवा किसी भी प्रकार की नकल सामग्री ले जाने की भी मनाही होगी।

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आदेश में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होकर नारेबाजी करने या भाषण देने, हथियार लेकर चलने, लाउडस्पीकर का उपयोग करने, पटाखे फोड़ने तथा सार्वजनिक बैठक या ऐसे भाषण आयोजित करने पर भी रोक लगाई गई है, जिनसे आम जनता और विद्यार्थियों में उत्तेजना फैलने की आशंका हो।

हालांकि, वैध प्रवेश पत्र या परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति रखने वाले परीक्षार्थियों तथा परीक्षा संचालन में अधिकृत कर्मियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। विवाह, धार्मिक अनुष्ठान एवं पूजा के लिए जाने वाले लोगों, शवयात्रा के साथ श्मशान या कब्रिस्तान जाने वाले व्यक्तियों, ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों के साथ-साथ कृपाण एवं खुखरी धारण करने वाले सिख और नेपाली समुदाय के लोगों को भी निर्धारित शर्तों के तहत छूट दी गई है।

एसडीएम के आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा 22 अगस्त 2026 को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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