Breaking News
Jamshedpur : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन एवं सेवा संकल्प अभियान के तहत भाजयुमो के भव्य रक्तदान शिविर में 201 यूनिट रक्त संग्रह, युवाओं में दिखा जोश Jamshedpur : DBMS College of Education में बीएड विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट मार्गदर्शन सत्र Jamshedpur : बागबेड़ा और नामदा बस्ती गुरुद्वारा में श्रद्धा के साथ मनाया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश उत्सव Jamshedpur : रंगरेटा महासभा ने बढ़ाया संगठन का दायरा, दलजीत सिंह बने नौजवान सभा झारखंड के प्रधान Jamshedpur : सोनारी के मैदान से स्थानीयों को बेदखली पर सरयू राय सख्त, बोले – मामले का समाधान कराएंगे Jamshedpur : ब्राह्मण युवा शक्ति संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को महेंद्र पांडेय ने दी बधाई
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.20 PM
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.32
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.33 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.21
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.32 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.21 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.45.21 P
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.56.39
WhatsApp Image 2026-08-14 at 12.53.50 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.56.40 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 5.57.06 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.01.52 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.01.53 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.01.53
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.06 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.20 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.45 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.46 PM
WhatsApp Image 2026-08-13 at 6.03.46

18 साल पुराने भूमि विवाद में अपीलकर्ताओं को मिली राहत

SHARE:

सरायकेला। सरायकेला के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-1) श्री ब्रज किशोर पांडे ने शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को सिविल अपील संख्या 26/2023 में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II के 24 जुलाई 2023 के निर्णय को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने अपीलकर्ता संजय मंडल व अन्य के पक्ष में फैसला सुनाया।

मामला गम्हरिया थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव स्थित खाता संख्या-16, प्लॉट संख्या-306, रकबा 0.54 डिसमिल भूमि से जुड़ा है। वर्ष 2008 में दिलीप मंडल ने दावा किया था कि उनके पिता स्वर्गीय भोला मंडल ने यह भूमि सुरेंद्र मंडल को भाड़े पर दी थी, लेकिन कथित जालसाजी कर भूमि अपने नाम करा ली गई। इस आधार पर उन्होंने स्वामित्व की घोषणा और पुनः कब्जा दिलाने की मांग करते हुए वाद दायर किया था।

सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने आठ तथा प्रतिवादी पक्ष ने चार गवाह प्रस्तुत किए थे। सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II ने 24 जुलाई 2023 को दिलीप मंडल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए वर्ष 1962 की बिक्री विलेख (सेल डीड) को निरस्त कर संजय मंडल व अन्य को भूमि खाली करने का आदेश दिया था।

Gambhir Car Associate Gambhir Car Associate Motion Ads Motion Ads

इस निर्णय को संजय मंडल व अन्य ने सिविल अपील संख्या 26/2023 के माध्यम से चुनौती दी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत के निर्णय को निरस्त करते हुए अपील स्वीकार कर ली। अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार सिंह ने बहस एवं पैरवी की।

अभी-अभी

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

Horoscope

Weather

और पढ़ें

हिंदी खबर