अदालत में आरोपी तूफान मोदक की ओर से अधिवक्ता रामचंद्र कर व योगराज श्रीवास्तव ने रखा पक्ष
फतेह लाइव, रिपोर्टर।
जमशेदपुर में सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के ह्यूमपाइप, छायानगर स्थित मिथुन फर्नीचर के संचालक मिथुन शर्मा से रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं देने पर जानलेवा हमला करने के मामले में सात आरोपियों को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है।
मामले की सुनवाई एडीजे-3 नीति कुमार की अदालत में हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद सात आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। अग्रिम जमानत पाने वालों में फैला लोहार, पुष्पांजलि भूइयां, मुस्कान कर्मकार, नंदिनी कर्मकार, बदल राम और तूफान मोदक समेत सात आरोपी शामिल हैं।
मामला 20 जुलाई की शाम करीब सात बजे का है। घटना के संबंध में फर्नीचर दुकान के संचालक मिथुन शर्मा के बयान पर सीतारामडेरा थाना में नंदू लोहार समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि रंगदारी की मांग की गई और मांग पूरी नहीं होने पर मिथुन शर्मा पर जानलेवा हमला किया गया।
आरोपी तूफान मोदक की ओर से अधिवक्ता रामचंद्र कर एवं योगराज श्रीवास्तव ने अदालत के समक्ष प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की दलीलों और मामले से जुड़े तथ्यों को अदालत के समक्ष रखा गया, जिसके बाद अदालत ने अग्रिम जमानत की याचिका मंजूर कर दी।




































