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Jamshedpur Breaking : सीजीपीसी के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह शनिवार तक आ आएंगे जेल से बहर, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, पीड़िता ने पहले भी तीन लोगों पर किये थे ऐसे केस, इसी का मुखे को मिला लाभ, समर्थकों में खुशी, विरोधियों में खलबली

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कदमा थाना में महिला ने किया था बलात्कार का केस, 10 माह बाद मिली जमानत

फतेह लाइव, रिपोर्टर।

सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे के लिए नया साल खास साबित हुआ। बुधवार को मुखे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसी के साथ ही मुखे का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। सम्भवता शनिवार को वह जेल से बाहर आ जाएंगे। इधर, मुखे को जमानत मिलने की खबर से उनके समर्थकों में खुशी दौड़ पड़ी है। सोशल मीडिया पर सभी एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। वहीं विरोधियों में खलबली मच गई है।

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दो जजों की बेंच ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट में बूधवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस ऋषिकेश राज और अभय एस ओका की खंडपीठ ने जमानत मंजूर की। मुखे की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरीय अधिवक्ता पल्ल्वी आनंद, मुस्कान जैन थे, जबकी जमशेदपुर से अधिवक्ता के एम सिंह और बंश सबलोक पैरवी कर रहे थे। वहीं वादी पक्ष से जमानत नामंजूर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पांच अधिवक्ता जयश गौरव, मधु स्मिता बोरा, पवन किशोर सिंह, अनुपम शर्मा, नंदिनी राज, ईश्वर चंद्र राय, दीक्षा ओझा, रंजन निखिल धरनिधर थे। इनमें झारखंड सरकार के भी दो अधिवक्ता शामिल है। मुखे की ओर से खड़े अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया की यह महिला पूर्व में भी इस प्रकार के तीन चार लोगों पर केस कर चुकी है। महिला का यही काम है की समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को फंसाकर उनसे रुपये निकालना। कोर्ट ने इस पर तुरंत संज्ञान ले लिया और मुखे को जमानत दे दी गई।

एक अप्रैल 2023 को हुए थे गिरफ्तार

यह मामला 5 नवंबर 2022 का है, जब कदमा की महिला रेखा देवी उर्फ़ मनदीप कौर ने मुखे पर बलात्कार और अप्रकृतिक योनाचार का केस किया था। उस वक्त मुखे सीजीपीसी के बड़े जिम्मे वाले पद पर थे। कोल्हान के सिख समाज का नेतृत्व कर रहे थे। महिला का आरोप था कि वह अपने पति से गुजारा भत्ता दिलाने की फरियाद लेकर सीजीपीसी में गई थी। उसके बाद मुखे उसके घर आये और काम के बदले खुश करने को कहा। उस समय वह बात मान गई। लेकिन बाद में उसे लगा की समाज के नेतृत्वकर्ता का यह मुख़ौटा वह उतारकर रहेगी और दोबारा मुखे के घर आने पर उसकी वीडियो बना ली, जिसमे वह अप्रकृतिक योनाचार कर रहे थे। इस वीडियो को पुलिस को दिया गया था। उसके बाद एक अप्रैल 2023 को मुखे को पुलिस ने बारीडीह मरसी अस्पताल से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जिला न्यायलय, हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर मुखे सुप्रीम कोर्ट गये थे। जहां कोर्ट ने वादी को अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता खड़ा करने का मौका दिया गया।

बिल्ला मामले में प्रोडेक्शन रिकॉल होगा

मुखे के अधिवक्ता के एम सिंह ने जमानत मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि अब वह जमानत ऑर्डर पेश करेंगे। साथ ही बिल्ला मामले में भी प्रोडेक्शन रिकाल कराएंगे। उम्मीद है कि शनिवार को वह जेल से बाहर आ जाएंगे।

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