Election : निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता को प्रलोभन देने पर एक साल की कैद और जुर्माना का प्रावधान, शिकायत के लिए नंबर जारी

SHARE:

फतेह लाइव, रिपोर्टर.
विधानसभा आम निर्वाचन-2024 अन्तर्गत “भारतीय न्याय संहिता की धारा-171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उनके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है। वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता के धारा 173 के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी का निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है। रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिये और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं उनके लिये उड़नदस्ते गठित किये गये है।

सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी तरह के रिश्वत की पेशकश करता है या उन्हें रिश्वत के लेन-देन और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामले की जानकारी मिलती है तो शिकायत दर्ज करने के लिए प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर 1950 या जिला नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या-(1) 0657-2440111 (2) 0657-2221717, (3) 0657-2221718 पर सूचित करें।

[ays_poll id=1]
सबसे ज्यादा पढ़ी गई

Horoscope

Weather

और पढ़ें