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Bokaro : तेनुघाट में हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद, जिला जज ने सुनाया फैसला

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  • मनोज यादव की निर्मम हत्या मामले में अभिषेक कुमार और संदीप मुंडा को मिली आजीवन कारावास की सजा
  • अभियोजन की सशक्त दलीलों के बाद आया फैसला, परिजनों ने जताया संतोष

फतेह लाइव, रिपोर्टर

तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने गोमिया थाना क्षेत्र के चर्चित हत्या मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों – संदीप मुंडा और अभिषेक कुमार – को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला 6 सितंबर 2022 को घटित हुआ था, जब तेनुघाट के रहने वाले मनोज यादव पर जानलेवा हमला किया गया था. सूचक रामू यादव ने पुलिस को बताया कि उसके भाई मनोज यादव पर तब हमला हुआ जब वह साडम से दूध बेचकर लौट रहा था. भारत माता मंदिर के पास दोनों अभियुक्तों ने पहले से घात लगाकर मनोज को रोका, गाली-गलौज की और लाठी-लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा.

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हत्या की योजना और लोहे की रॉड से हमले का खौफनाक खुलासा

सूचक ने बताया कि अभियुक्तों ने मनोज यादव को बुरी तरह पीटने के बाद उसे मृत समझकर झाड़ियों में फेंक दिया. बाद में वे खुद उसके घर पहुंचे और बताया कि मनोज को झाड़ी में फेंक दिया गया है. मौके पर पहुंचे परिजनों ने मनोज को बेहोश हालत में पाया और तुरंत गोमिया अस्पताल पहुंचाया, जहां से बोकारो और फिर रांची रिम्स रेफर किया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. साथ ही अभियुक्तों पर मनोज के पास से 4,500 रुपये लूटने का भी आरोप है. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी.

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इलाज के दौरान रांची रिम्स में हुई मनोज यादव की मौत, हत्या में लूट की भी पुष्टि

इस जघन्य अपराध के मुकदमे की सुनवाई जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू, सूचक के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा और अशोक कुमार यादव ने जोरदार बहस की. दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट के इस फैसले को पीड़ित परिवार ने न्याय की जीत बताया है.

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