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Giridih : राष्ट्रीय लोक अदालत में 45402 मामलों का निष्पादन, 3.15 करोड़ राजस्व की प्राप्ति

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  • पक्षकारों ने आपसी सहमति से मामलों का समाधान किया

फतेह लाइव, रिपोर्टर

गिरिडीह जिले में 10 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त की. इस आयोजन का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्तंड प्रताप मिश्रा, कुटुंब न्यायाधीश धनंजय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज चन्द्र झा, पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार और जिला अधिवक्ता संघ के सचिव चुनुकांत द्वारा संयुक्त रूप से किया गया. इस दौरान श्री मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करना है, और यह आम लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है कि वे अपने मामलों को आपसी सहमति से हल कर सकें. उन्होंने बताया कि इस अदालत के माध्यम से किए गए निष्पादन से न केवल न्याय का बोझ कम हुआ है बल्कि लोगों को सुलह और समझौते का लाभ भी मिला है.

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कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने पुलिस प्रशासन की ओर से न्यायपालिका के साथ तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन हर संभव मदद देने के लिए तत्पर है, ताकि आम लोगों को न्याय सुलभ हो सके. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सफ़दर अली नैयर ने बताया कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए 13 पीठों का गठन किया गया था, और प्रत्येक पीठ में न्यायिक कर्मचारियों और पारा लीगल वॉलिंटियर्स को नियुक्त किया गया था. सभी संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजकर इस अदालत के बारे में सूचित किया गया, जिससे कार्यक्रम में अधिक से अधिक भागीदारी हो सके.

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कार्यक्रम के दौरान कुल 45402 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें प्री लिटिगेशन और लंबित मामले शामिल थे. इन मामलों का निष्पादन आपसी सहमति और सुलह के आधार पर हुआ, जिससे पक्षकारों को समाधान प्राप्त हुआ. इस राष्ट्रीय लोक अदालत के परिणामस्वरूप कुल 3 करोड़ 15 लाख 16 हजार 81 रूपए की सुलहनीय राशि संबंधित पक्षकारों और विभिन्न विभागों को प्राप्त हुई. कार्यक्रम में गिरिडीह न्यायमंडल के सभी न्यायाधीश, जिला प्रशासन के अधिकारी, अधिवक्ता गण और न्यायिक कर्मचारी उपस्थित थे.

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इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायमूर्ति मार्तंड प्रताप मिश्रा के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ. उन्होंने न्यायिक अधिकारियों, विभागीय अधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं और पारा लीगल वॉलिंटियर्स के प्रयासों की सराहना की, जिनके सहयोग से यह आयोजन सफल हुआ. श्री मिश्रा ने आगे कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से न केवल न्यायालय का बोझ कम होता है, बल्कि आम लोगों को जल्दी और सुलभ न्याय मिल पाता है. उन्होंने यह भी कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का समाधान स्थायी रूप से होता है, क्योंकि इसमें आमतौर पर अपील का कोई रास्ता नहीं होता है, जिससे विवादों का हल निश्चित रूप से होता है.

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